नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के मरीजों को जांच और उपचार के मद्दनेजर अस्पताल पहुंचने के लिए पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के सभी राज्यों को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बारे में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोरोना मरीजों के लिए एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से जारी परामर्श के अनुरूप कोरोना महामारी से निपटने को राज्य सरकारें बाध्य हैं। न्यायालय ने कहा कि कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति काफी चिंताजनक है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा, “ हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में ही उपचार अत्यंत जरूरी है। इसके मद्देनजर मरीजों को ले जाने के लिए एंबुलेंस आवश्यक है। सभी राज्य प्रत्येक जिले में कोरोना मरीजों की सहायता के लिए अस्पताल में एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करें।”
न्यायालय ने कोरोना मरीजों को ले जाने के लिए एंबुलेंस उपलब्ध कराने की खातिर ज्यादा पैसे मांगने संबंधी रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों से कहा कि वे उचित दर पर कोरोना मरीजों को एंबुलेंस उपलब्ध करायें।