नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सीबीआई जांच के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी किए। खंडपीठ ने नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
हालांकि न्यायालय ने दो पत्रकारों के खिलाफ दायर प्राथमिकी रद्द किए जाने के मामले में कुछ नहीं बोला।