इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के आधार पर ही फैसला लेने का अधिकार है और वह अलग से साक्ष्य नहीं ले सकता लेकिन विशेष परिस्थितियों में सीपीसी के उपबंधों के आधार पर अपील की सुनवाई करते समय भी साक्ष्य लिया …
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