नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अपराध करार देते हुए कहा कि बलात्कार कानून मनमाना है और यह संविधान का उल्लंघन है। बलात्कार के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में …
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