नई दिल्ली, जीवनसाथी के साथ एक-दो बार क्रूरता भरा व्यवहार किया जाना तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पति को मिली तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया और कहा कि इस आधार पर तलाक नहीं मांगा जा सकता कि दंपती में से किसी …
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