नई दिल्ली, समूचे नगालैंड को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत छह महीने के लिये और अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आफस्पा सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व नोटिस के कहीं भी अभियान चलाने की शक्ति देता है। एक गजट अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि …
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