नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि राजधानी के जिन निजी अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन दी गयी है उन्हें गरीब मरीजों का एक निश्चित अनुपात में मुफ्त उपचार करना चाहिए अन्यथा वे उस भूमि की लीज निरस्त होने का खतरा उठाने को तैयार रहें। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा …
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