नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश में निजी कोचिंग संस्थानों को नियमित करने की जरूरत है क्योंकि इनका सफाया नहीं हो सकता। साथ ही, केंद्र से इसके लिए दिशानिर्देश तय करने को लेकर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की सदस्यता …
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