नई दिल्ली,प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार पीएफ कैलकुलेशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संस्थान (कंपनियां) बेसिक सैलरी से ‘स्पेशल अलाउंस’ को अलग नहीं कर सकते हैं. इस तारीख से पहले कर दें …
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