नई दिल्ली, बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अपनी जमीन देने वाले लोग यदि तीन साल के भीतर अपने लिए जमीन खरीदते हैं तो उन्हें सरकार को कोई स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी। यह निर्णय परियोजना को लागू करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड की हाल में हुई …
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