नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाही में वॉट्सएप तथा ईमेल जैसे सोशल नेटवर्क के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने अभियोक्ता द्वारा किसी भी एक प्रतिवादी को वॉट्सएप, टैक्स्ट मैसेज तथा ईमेल के जरिए समन भेजने की इजाजत दी। एक आइएएस अफसर और विधायक …
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