नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि योग किसी पर थोपा नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस पर कोई फैसला नहीं कर सकती कि स्कूलों में क्या सिखाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार ही फैसला …
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