नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी केरल में लव-जेहाद के कथित मामले की जांच जारी रख सकता है, लेकिन यह पुरूष या स्त्री की वैवाहिक स्थिति की जांच नहीं कर सकता । प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ …
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