बेंगलुरु कर्नाटक सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि यदि कोई भी निजी विद्यालय ऑनलाइन दाखिला या क्लॉस लेने के नाम पर कोई फीस लेगा, तो उसके खिलाफ महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा -3 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक निर्देश विभाग ने स्कूल प्रबंधन …
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