नयी दिल्ली, चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के तहत किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब मिलता है जब उसके उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में कम से कम छह प्रतिशत मत प्राप्त करें या उसके चार सदस्य चुने जायें या विधानसभा चुनावों में कम से कम चार …
Read More »