प्रयागराज , जमीन संबंधी मामलों को लेकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि तहसीलदार को किसी जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नही है। बंजर भूमि को नवीन परती कर सडक भूमि दर्ज करने का तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नही है। कोर्ट ने …
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