नई दिल्ली, भ्रामक विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना अब किसी वस्तु के विनिर्माता व सेवा प्रदाता के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में इसके लिए 10 लाख रुपये तक जुर्माना और दो साल कारावास की सजा का प्रावधान है। कानून के जानकार बताते हैं …
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