नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ महामारी के मद्देनजर रोजी-रोजगार छिनने के कारण परेशान हॉकरों, रिक्शाचालकों और दिहाड़ी मजदूरों को निश्चित भुगतान संबंधी याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इन्कार कर दिया।न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कॉल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ …
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