नई दिल्ली, अब आपको मुफ्त में गनर नहीं मिलेगा। शासन द्वारा यह नियम लागू किया गया है कि गनर मांगने वाले की वार्षिक आय के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ किसी मुकदमे में पीड़ित व गवाह को भी गनर के खर्च का 10 प्रतिशत हिस्सा देना होगा। यह …
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