नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की एक महिला की 23 हफ्ते के भ्रूण को हटाने की अनुमति दे दी है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के सात सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि महिला के पेट में पल रहे भ्रूण को दिल की गंभीर बीमारी …
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