नई दिल्ली, मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक विधेयक से संबंधित संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. ट्रिपल तलाक से जुड़े संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस अपराध को संशोधन के बाद भी जमानती नहीं बनाया गया है. यानी अभी भी यह गैर जमानती अपराध ही है. …
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