नई दिल्ली , अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. अगर आप फ्लाइट में देरी या उसके कैंसल होने से कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं पकड़ पाते हैं, तो उस हाल में एयरलाइन कंपनी को आपको 20,000 रुपये तक हर्जाना देना पड़ सकता है. विमानन नियामक …
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