नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने के दोषी को दस साल की सजा
February 17, 2020
दरभंगा, नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने के मामले में आज एक दोषी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने के मामले में आज एक दोषी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम ;पोक्सोद्ध के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने यहां नाबालिग बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने और एक होटल में लाने के मामले में सुनवाई के बाद मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के एकम्मा गांव निवासी अमित कुमार राय को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 17 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि अदालत ने भादवि की धारा 372/34 में 10 वर्ष की सजा तथा दस हजार रुपये अर्थदंड तथा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3;2 ;बी में 1 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपये का अर्थदंड एवं अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को क्रमशः 6 माह तथा 3 .3 माह अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है। सभी सजाएं साथ.साथ चलेगी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसारए जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के 21,22 मार्च 2018 को एक होटल में छापेमारी कर महिला थाना की सहायक अवर निरीक्षक निभा मिश्रा ने ममता देवी और संगीता देवी को एक नाबालिग बच्ची के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। ममता के निशानदेही और स्वीकारोक्ति बयान पर राजकुमार झाए सोहन सिंहए सविता देवीए अमित कुमार राय और शांति देवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। थाना से महज 200 गज की दूरी पर एक होटल में सरेआम चल रहे अनैतिक देह व्यापार के उद्देश्य से बच्ची की खरीद.फरोख्त की गंभीर और घृणित घटना को पुलिस ने चुनौती के रुप में लिया था।
अदालत ने इस गंभीर मामले के विचारण पश्चात पूर्व में 5 सितंबर 2019 को छह अभियुक्तों को 10 वर्षो की सजा सुनाई थी। सजायाफ्ता में ममता देवीए सविता देवीए संगीता देवीए शांति देवीए सोहन सिंह और राज कुमार झा था जिसमें एक सजायाफ्ता राजकुमार फरार चल रहा है। इसी मामले में 17 फरवरी को अभियुक्त के सजा निर्धारण के बिन्दु पर गहन सुनवाई के बाद अदालत ने अमित कुमार राय को यह सजा सुनाई।