दक्षिणी नगर निगम ने होटल और मोटल के बाहर बरात निकालने पर रोक लगा दी है। अगर ऐसा किया गया तो होटल और मोटल संचालक पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार नियम तोडऩे पर 10 और तीसरी बार 15 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। चौथी बार नियम तोड़ा तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
नई पॉलिसी के मुताबिक, बरात और घोड़े वाली बग्घी पर रोक लगाई गई है। लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से बचाने के लिए यह नीति बनाई गई है। यही नहीं, रात 10 बजे तक ही बैंड या लाउड स्पीकर बजाने के नियम को भी सख्ती से लागू कराया जाएगा। बरात नहीं निकालने की शर्त के अतिरिक्त नई नीति में और भी कई शर्तें जोड़ी गई है। यह पॉलिसी निगम ने पास कर दी है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
मोटल्स या फार्म हाउस की दीवार से सटाकर या सड़क पर पार्किंग प्रतिबंधित है। पार्किंग की व्यवस्था भीतर है, यह लिखकर बोर्ड भी बाहर लगाना होगा । एयर ट्रैफिक बाधित न हो, इसलिए लेजर लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लाइव शो के लिए भी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व फायर ब्रिगेड की परमिशन जरूरी होगी। वीआईपी या सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए भी पुलिस की अनुमति जरूरी है।