भोपाल, मध्यप्रदेश के भोपाल संभाग के संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए है कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी में किसी को भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएं।
संभागायुक्त श्री कियावत ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को विद्युत विभाग को बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी में किसी को भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि यदि उसके बाद भी किसी भी कॉलोनी में विद्युत कनेक्शन दिया जाता है, तो संबन्धित अधिकारी के खिलाफ अवैध कनेक्शन दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति, डायवर्सन और कॉलोनाइजर के लायसेंस के कॉलोनी काटकर लोगों को भूखंड उपलब्ध कराने के मामले में डेवलपर और भूमि स्वामी दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।
उन्हाेंने कहा है कि सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के क्षेत्र में सर्वे के बाद अतिरिक्त अवैध कालोनी मिलती है, तो विभागीय जांच के साथ ए.सी.आर में भी उसका उल्लेख किया जा सकता है।