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यूपी सरकार ने अनिमियतिता मिलने पर निर्माणकर्ता कंपनी पर की कड़ी कार्यवाही

लखनऊ , उत्तर प्रदेश सरकार ने बस बाडी निर्माण में अनिमियतिता मिलने पर पहली बार कड़ी कार्यवाही करते हुये निर्माणकर्ता कंपनी पर तीन साल का प्रतिबंध लगा दिया है।

परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने शुक्रवार को बताया कि लखीमपुर-खीरी में एक मामला प्रकाश में आया जिसमें बस बॉडी का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार नहीं पाया गया। इस प्रकरण में संबंधित बस बाडी निर्माणकर्ता भूमि मोटर बॉडी बिल्डर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संबंधित फर्म से नोटिस का उत्तर न प्राप्त होने पर बस बॉडी निर्माणकर्ता को उत्तर प्रदेश राज्य में बिकने वाले चेसिस वाहन में बस बॉडी निर्माण करने से तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

श्री साहू ने बताया कि किसी बस बॉडी निर्माणकर्ता के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा प्रथम बार की गई है। उन्होंने कहा कि देश में पंजीकृत होने वाली बसों के बॉडी निर्माण में अधिकृत बॉडी निर्माणकर्ताओं के द्वारा बॉडी निर्माण में नियमों का पालन न कर लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।

परिवहन आयुक्त ने बताया कि इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलो के उप-संभागीय परिवहन कार्यालयों को उनके जिले में पंजीकृत बसों की बॉडी का निर्माण एआईएस नियमों के अनुसार ही होने की पुष्टि करने के लिए वाहन की चेकिंग के निर्देश दिये गये हैं। यह कार्य पूर्ण करने के लिए 31 अगस्त की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

पिछले कुछ समय में विभाग द्वारा नियमों के विपरीत पंजीकृत बसों के पंजीकरण के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की गई है। इस प्रकार के मामले प्रकाश में आने पर चार जिलों के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के विरूद्ध निलम्बन अथवा विभागीय कार्यवाही की गई है।