औरैया, उत्तर प्रदेश में औरैया के बेला क्षेत्र में पिछली फरवरी को मिलावटी घी पकड़े जाने के मामले की जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष और एक उप निरीक्षक को दोषी करार दिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बेला क्षेत्र में आठ फरवरी को तत्कालीन थानाध्यक्ष बृजेश भार्गव एवं उप निरीक्षक प्रशांत कुमार ने एक स्कार्पियो गाड़ी पर 40 टीन घी सहित कस्बा बेला निवासी व्यापारी पुत्र गौरव व अवनीश मिश्रा को गिरफ्तार करने के साथ उनकी निशानदेही पर बेला स्थित राधा कृष्ण ट्रेडर्स गोदाम से 401 टीन घी बरामद कर उसे कथित तौर पर मिलावटी बता धारा 420 एवं 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व 207 एमबी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा दिया था।
जिसके बाद बेला निवासी व्यापारी रामजी लाल मिश्रा के शिकायती पत्र में अंकित आरोपों की जांच पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध कानपुर नगर से कराई गई जिनके द्वारा चार जून को अपनी जांच आख्या उनके कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है।
अपर पुलिस अधीक्षक अपराध कानपुर नगर द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उक्त पंजीकृत अभियोग विधि सम्मत नहीं था, क्योंकि खाद पदार्थों में मिलावट करने या संदेहजनक स्थिति होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए खाद सुरक्षा अधिकारी व विभागीय सक्षम अधिकारी अधिकृत हैं। साथ ही उक्त प्रकरण में मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर धारा 207 एमबी एक्ट वाहन सीज किए जाने की कार्रवाई विधि सम्मत पाई गई।
गाड़ी व फार्म के अंदर बरामद संदेहजनक घी के संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी बेला बृजेश भार्गव व उप निरीक्षक प्रशांत कुमार द्वारा मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी या विभागीय सक्षम अधिकारी जो कि अधिकृत हो उन्हीं के निर्देशन में ही विधि के अनुरूप कार्रवाई की जानी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की गई है जिसके लिए थाना प्रभारी बेला बृजेश भार्गव एवं उप निरीक्षक प्रशांत कुमार स्पष्ट रूप से दोषी हैं।
जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र मोहित गुप्ता ने जांच आख्या में अनुलग्नक मूल रूप में संलग्न कर एक पत्र पुलिस अधीक्षक औरैया सुश्री सुनीति को प्रेषित करते हुए निर्देश दिया कि जांच आख्या में की गई संस्तुति के आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी बेला बृजेश भार्गव एवं उप निरीक्षक प्रशांत कुमार के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई कराकर परिणाम से यथाशीघ्र इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।