रांची, झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाला से संबंधित दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज जमानत दे दी।
न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद श्री यादव की हिरासत की अवधि को पर्याप्त मानते हुए उन्हें जमानत दे दी। इस मामले में जमानत मंजूर होने के बाद अब श्री यादव की रिहाई का रास्ता साफ होता प्रतीत हो रहा है।