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केंद्र सरकार के नये आदेश में इन सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी छूट

नई दिल्ली, लॉकडाउन4 के लिये जारी केंद्र सरकार के नये आदेश में इन कर्मचारियों को बड़ी छूट मिली है।

 केंद्र सरकार की ओर से कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि को अब 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान 50 फीसदी कर्मचारियों को रोस्टर के मुताबिक वैकल्पिक कार्य दिवसों पर दफ्तर में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। इस आदेश में कुछ कर्मचारियों को छूट भी दी गई है।

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि बीमार कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं को दिव्यांगजनों को दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को दफ्तर में आने वाले कर्मचारियों के लिए तैयार रोस्टर में न शामिल किया जाए।

ऐसे कर्मचारी जिनका इलाज चल रहा है, उन्हें डॉक्टर की ओर से जारी किए गए पर्चे को दिखाना होगा। इसी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती महिलाओं को भी दफ्तर आने के लिए तैयार होने वाले रोस्टर में न शामिल करने को कहा गया है।

यही नहीं सरकार की ओर से पिछले दिनों यह भी कहा गया था कि भविष्य में भी हर साल कर्मचारियों को 15 दिन घर से काम करने का विकल्प दिया जा सकता है। सरकार के मुताबिक 15 दिन वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को हमेशा के लिए शामिल किया जा सकता है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं लिया गया है।

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू किया गया है, जो 18 मई से 31 मई तक चलेगा। इस दौरान सरकार ने कर्मचारियों की 50 फीसदी मौजूदगी का फैसला लिया है, इससे पहले 33 फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी ही अनिवार्य थी।