मजदूरों को मुंबई से उनके घर पहुंचाने का खर्च उठाएंगे ये वकील

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को मुंबई से सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए यात्रा खर्च के तौर पर 25 लाख रुपये देने की एक वकील की पेशकश गुरुवार को स्वीकार कर ली।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने मुंबई के वकील सगीर अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक सप्ताह के भीतर कथित राशि जमा कराने का निर्देश दिया। यह रकम उत्तर प्रदेश के बस्ती और संत कबीर नगर जिले के प्रवासी मजदूरों को मुंबई से सुरक्षित उनके घर पहुंचाने में खर्च की जायेगी।

इससे पहले सगीर अहमद खान ने याचिका दायर करके प्रवासी मजदूरों को घर भेजने और इस संबंध में सहायता राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवाने का अनुरोध किया था।
उन्होंने याचिका में कहा था कि वह प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री कोष में पैसे नहीं डालना चाहते। वह चाहते हैं कि उनके पैसे का सीधा इस्तेमाल, मुंबई में फंसे उनके गृह जिला के प्रवासी उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचाने में किया जाए।

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