सिद्धार्थनगर , उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वित्तीय अनियमितता और श्रमिकों को रोजगार देने में गड़बड़ी करने के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया|
आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि उपायुक्त श्रम रोजगार संजय शर्मा ने शुक्रवार को बढ़नी ब्लॉक के पथरदेवा ग्राम पंचायत में औचक निरीक्षण के दौरान मस्टररोल में 632 श्रमिकों की जगह मौके पर 326 श्रमिकों को ही काम करते पाया| इसके अलावा नौ पशु आश्रय स्थलों की धनराशि आहरित होने के बावजूद मौके पर काम अधूरा आया गया|
उन्होंने बताया कि श्री शर्मा ने इस गड़बड़ी के लिए रोजगार सेवक रामसूरत यादव की सेवा समाप्त करने के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी महेश्वरी प्रसाद पांडे को भी निलंबित कर दिया| महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्यरत संविदा कर्मी तकनीकी सहायक ब्रह्मानंद मिश्रा, लेखा सहायक देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, कंप्यूटर ऑपरेटर राम कुमार विश्वकर्मा और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है|