बुलेट ट्रेन से प्रभावित हजारो किसान पहुचें उच्च न्यायालय की शरण में
September 19, 2018
अहमदाबाद, बुलेट ट्रेन से प्रभावित हजारो किसानों ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जमकर विरोध किया।
किसानों ने उच्च न्यायालय में अलग से हलफनामा देकर कहा कि केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से हजारो किसान प्रभावित हुए हैं और वे इसका विरोध करते हैं।इस बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित मार्ग से जुड़े विभिन्न जिलों के परेशान किसानों ने हलफनामे में कहा कि वे नहीं चाहते कि परियोजना के लिये उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए।किसानो का यह भी कहना कि मौजूदा भू अधिग्रहण प्रक्रिया इस परियोजना के लिये भारत सरकार को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने वाली जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के दिशानिर्देशों के भी ऊलट है।
हाई स्पीड रेल परियोजना के लिये जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी एम पांचोली की एक खंडपीठ सुनवाई कर रही है।किसानों ने आरोप लगाया कि भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों को हलका किया और प्रदेश सरकार द्वारा किया गया संशोधन अपने आप में जेआईसीए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।उन्होंने अदालत को बताया कि न तो उनकी सहमति ली गई न ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करते हुए उनसे कोई परामर्श किया गया।