उज्जैन, मध्यप्रदेश के उज्जैन की केन्द्रीय भैरवगढ जेल के 36 विचाराधीन कैदियों को अपराध स्वीकार करने पर उन्हें भविष्य में अपराध नहीं करने की समझाइश देते हुए रिहा कर दिया गया।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कल यहां लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन बंदियों से संबंधित लगभग 70 प्रकरणों को पेश किया गया। इसमें से 30 प्रकरणों में 36 विचाराधीन कैदियों द्वारा अपराध स्वीकार कर लिये जाने के कारण उनके प्रकरणों को समाप्त किया गया और उनकी रिहाई के आदेश जारी किये गये। इन कैदियों को भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करने की समझाइश दी गयी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन पी सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यह लोक अदालत आयोजित की गयी।