कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए0के0पाल ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से संचालित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार नवयुवक व नवयुवतियां/परम्परागत कारीगर जो अपने ही गाँव में स्वरोजगार स्थापित कर अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते है ऐसे बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है बैंक के माध्यम से ऋण के लिये आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि आन लाईन आवेदन पूर्ण करने के पश्चात पासपोर्ट साईज का एक फोटो, आधार, जाति (सामान्य को छोडकर), जहां उद्योग स्थापित किया जाएगा वहां की कुल जनसंख्या प्रधान के द्वारा, शैक्षिक योग्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी0ए0द्वारा) अपलोड करने के बाद स्कोर कार्ड पूर्ण कर उसकी हार्ड कांपी सभी संलग्नको सहित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नरकटियाबुजुर्ग सपहां रोड कसयां कुशीनगर नवल एकेडमी के सामने जमा करना अनिवार्य होगा।
पाल ने बताया कि योजना के तहत सेवा उद्योग के तहत रू0 10.00 लाख एवं उत्पादन कार्य के लिए रू0 25.00 लाख तक का आवेदन किया जा सकता है*। इस योजना के तहत सामान्य पुरूष वर्ग के अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं महिला तथा अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है। योजना के तहत बैकं से ऋण प्राप्त होने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 25 प्रतिशत एवं महिला व अन्य आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को 35 प्रतिशत एक मुश्त मार्जिन मनी अनुदान राशि दिये जाने का प्राविधान है । इसके अतिरिक्त उद्योग संचालित होते रहने एवं बैकं के देय किश्तो को समयान्तर्गत जमा करते रहनेे पर तीन वर्ष अधिकतम 13 प्रतिषत व्याज का भी लाभ प्राप्त होगा।