केंद्रीय मंत्री के विधायक बेटे ने की सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार

नयी दिल्ली, केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी नेता नारायण राणे के विधायक बेटे नितेश राणे ने महाराष्ट्र में हत्या के कथित प्रयास के एक मामले में जमानत के लिए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंंपीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ‘विशेष उल्लेख’ के नितेश राणे की याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया, हालांकि, अदालत ने सुनवाई के लिए तत्काल कोई निश्चित तारीख नहीं दी।

पूर्व अटॉर्नी जनरल श्री रोहतगी ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए पीठ के समक्ष कहा था कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण मुकदमे में फंसाया जा रहा है।

महाराष्ट्र के कंकावली से राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक नितेश राणे ने इससे पहले बांबे उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

महाराष्ट्र के कंकावली निवासी संतोष परब ने विधायक राणे से कथित तौर पर जुड़े कुछ लोगों द्वारा अपने साथ मारपीट के बाद इस घटना के संबंध में पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस को दी तहरीर में घटना गत वर्ष दिसंबर में सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनाव के प्रचार के दौरान की बताई गई है।

Related Articles

Back to top button