UP में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण अनिवार्य, डीएम-एसपी समेत सभी अफसर करेंगे ‘कर्मयोगी’ कोर्स

लखनऊ, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जन-धन के नुकसान को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी जिलों में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लिए अब आपदा प्रबंधन से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

राहत आयुक्त एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने इस संबंध में मुख्य सचिव और नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अधिकारियों को भारत सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध आपदा प्रबंधन कोर्स अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

निर्देश के तहत जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी), मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) और नगर आयुक्त, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी (एडीएम), उपजिलाधिकारी (एसडीएम), अपर नगर आयुक्त, अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) तथा तहसीलदार को यह कोर्स करना अनिवार्य होगा।

राहत आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि कोर्स पूरा करने के बाद संबंधित अधिकारी एक माह के भीतर अपना प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराएंगे। वहीं, इन पदों पर नई तैनाती पाने वाले अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने के पहले महीने के भीतर ही प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

ऑनलाइन कोर्स में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की प्रबंधन योजना, बाढ़, वज्रपात और हीटवेव से निपटने की रणनीति, आपदा के दौरान संचार व्यवस्था और जोखिम मूल्यांकन एवं नियंत्रण जैसे विषय शामिल हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश में बाढ़, सर्पदंश, लू, शीतलहर और ओलावृष्टि जैसी आपदाएं हर वर्ष चुनौती पेश करती हैं। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

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