नई दिल्ली, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं. साल 2007 में गोरखपुर के दंगों में भड़काऊ भाषण के मामले में योगी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हेट स्पीच के लिए अभियोग चलाने की मंजूरी को लेकर कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट फिर से सुनवाई करे. साथ ही ट्रायल कोर्ट अपने फैसले में विस्तृत कारण भी लिखे.
गोरखपुर के सेशन कोर्ट ने यह कहते हुए हेट स्पीच केस में सुनवाई बंद कर दी थी कि अभियोग चलाने की मंजूरी सही नहीं थी. इसके बाद याचिकाकर्ता रशीद खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जनवरी 2018 में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. रशीद खान ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.
याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक सुनवाई बंद करने के पीछे विस्तृत कारण नहीं दिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट फिर से इस मामले पर गौर करे और अपने विवेक का इस्तेमाल कर आदेश जारी करे. साथ ही आदेश पर कारण भी दे.