झांसी , उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रशासन ने भाई -बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़े त्योहार रक्षाबंधन के मद्देनजर साप्ताहिक लॉकडाउन अवधि में थोड़ी राहत देते हुए कंटेंमेंट जोन के बाहर त्योहार से जुड़े प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने शनिवार देर रात आदेश जारी करते हुए बताया कि त्योहार के दृष्टिगत साप्ताहिक लाॅकडाउन अवधि में कंटेनमेन्ट जोन को छोड़कर सभी स्थानों के लिए आंशिक छूट प्रदान की गयी है। दो अगस्त को प्रातः 09 बजे से रात 09 बजे तक जनपद में त्योहार की सुविधाओं से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की छूट प्रदान की गयी है। छूट के दौरान प्रत्येक दुकानदार और ग्राहक को सोशल डिस्टेन्स व कोरोना संबंधी अन्य प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा। सभी को मास्क, सैनेटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा। होम आइसोलेट किये गये मरीजों व उनके परिजनों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त छूट के अतिरिक्त लाॅकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।