लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि दोगुनी करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुयी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसके अनुसार प्रदेश के मूल निवासी, केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों, प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों तथा सेना के तीनों अंगो-थल, जल एवं वायु के शहीद, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो, के परिवार को दी जा रही 25 लाख रुपये की अनुग्रह आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 50 लाख रुपये दिये जायेंगे।
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि फैसले के अनुसार यदि शहीद विवाहित है तथा उसके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित हैं, तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपये तथा माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को 15 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। शहीद के विवाहित होेने तथा माता-पिता में से किसी एक के भी जीवित नहीं होेने की स्थिति में शहीद की पत्नी को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद के परिवार के लिये उसके माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी।
धनराशि वितरण की निर्धारित सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है लेकिन निर्धारित सीमाओं में किसी प्रकार की छूट से पूर्व गृह विभाग से उच्चादेश प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह निर्णय एक अप्रैल से प्रभावी होगा।