लखनऊ , सहायक अध्यापकों की भर्ती के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुये बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चन्द्र द्विवेदी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिये उनका विभाग तैयार है।
डा द्विवेदी ने बुधवार को कहा कि न्यायालय का निर्णय आने के बाद निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग को 69000 शिक्षक मिलेंगे। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती किये जाने के लिये निर्णय लिया गया। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिये एक दिसम्बर 2018 को शासनादेश जारी किया गया जबकि छह जनवरी को परीक्षा का आयोजन किया गया।
डा द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के अगले दिन सात जनवरी को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिये न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया, जिसमें सामान्य एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में उत्तीर्णांक 65 प्रतिशत अर्थात 97/150 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत अर्थात 90/150 निर्धारित किया गया।
उन्होंने बताया कि न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किये जाने से क्षुब्ध शिक्षामित्रों ने अनेकों रिट याचिकाएं डाली गयी।
हालांकि न्यायालय ने सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर 60 एवं 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है।