लखनऊ ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ की महिला खाता धारक ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ में घोषित की गई धनराशि को मई में सुगमता पूर्वक निकाल सकें, इसके लिए सारणी निर्धारित की गई है।
अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने शनिवार को यहां बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ में घोषित की गई धनराशि को मई में सुगमता पूर्वक निकाल सकें, इसके लिए सारणी निर्धारित की गई है।
श्री मित्तल ने बताया कि ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ की महिला खाता धारक, जिनके बैंक खाते की संख्या के अंत में ‘0’ या ‘1’ है, उनके द्वारा चार मई, को अपने खाते से सहायता राशि निकाली जा सकती है। ऐसी खाता धारक, जिनके खाते की संख्या के अंत में ‘2’ या ‘3’ है, उनके द्वारा पांच मई, को धनराशि निकाली जा सकती है। इसी प्रकार जिनके खाता संख्या के अंत में ‘4’ या ‘5’ है, उनके द्वारा छह मई, को तथा जिनके खाता संख्या के अंत में ‘6’ या ‘7’ है, उनके द्वारा आठ मई, को धनराशि निकाली जा सकती है। जिनके खाता संख्या के अंत में ‘8’ या ‘9’ है, ऐसी महिला लाभार्थियों द्वारा 11 मई, को धनराशि निकाली जा सकती है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के नियंत्रण के लिये लागू लाॅकडाउन के दौरान सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन सुनिश्चित कराने तथा खाता धारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के तहत मई, में ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ की महिला खाता धारकों के खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि अंतरित की जाएगी।