लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश में देशी मदिरा के भराई के लिए लाइसेंस प्रणाली शुरू करने जा रही है।
आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में देशी मदिरा भराई के लिए सीएल बी-लाइसेंस उत्तर प्रदेश में स्थापित अथवा स्थापित होने वाली इकाईयों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके लिए दो लाख रूपये की लाइसेंस फीस वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए लिया जायेगा।
उन्होंने बतायाक नियमानुसार प्रदेश में किसी अन्य इकाई में राज्य की कोई भी डिस्टिलरी देशी मदिरा भराई के लिए सीएल बी-लाईसेंस 05 लाख रूपये देकर प्राप्त कर सकती है। प्रदेश के डिस्टलरी में देशी मदिरा की भराई के लिए सीएल-बी-2 लइसेंस दिया जायेगा। तथा इसके लिए फ्रेेंचाइजी फीस 05 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के आंशिक भाग के लिए देना होगा।