नैनीताल, महेन्द्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डी पी यादव को मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए उनकी शार्ट टर्म बेल स्वीकार कर ली है। उन्हें दो महीने की जमानत मिली है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की अगुवाई वाली पीठ में आज डीपी यादव की ओर से पेश शार्ट टर्म बेल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। श्री यादव की ओर से कहा गया कि उनकी कुछ वर्ष पहले स्पाइनल सर्जरी हुई थी, जो असफल रही। इसीलिये उन्हें जेल में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
श्री यादव की ओर से इससे संबंधित दस्तावेज भी अदालत में पेश किये गये। यादव के अधिवक्ता एसआरएस गिल ने बताया कि अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें दो महीने की जमानत दे दी है।
उप्र दादरी के तत्कालीन विधायक महेन्द्र सिंह भाटी की 1992 में हत्या हो गयी थी। देहरादून की सीबीआई अदालत ने 10 मार्च 2015 को डीपी यादव समेत चार अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पांचों तभी से जेल में बंद हैं।
हालांकि सीबीआई अदालत के फैसले को पांचों अभियुक्तों की ओर से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। डीपी यादव के मामले में विगत 16 मार्च को सुनवाई पूरी हो चुकी है जबकि शेष चार अन्य अभियुक्तों पाल सिंह उर्फ पाला उर्फ लक्कड़, करण यादव, प्रनीत भाटी और नीतीश सिंह भाटी के मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।