नई दिल्ली, शत प्रतिशत वोटिंग के लिए इस बार भी चुनाव आयोग पूरा प्रयास कर रहा है. इसलिए अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं. बिना वोटर आईडी वोट डालने के लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट में शामिल हो.
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो? हर पोलिंग स्टेशन पर एक लिस्ट होती है. अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब होता है तो आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते.
अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है. यह पर्ची, किसी भी मान्य वोटर आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है.
अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं मिलती तो वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन के जरिए जान सकते हैं कि उनका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं?
अगर किसी नागरिक के पास वोटर आईडी नहीं है तो वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर वोट डाल सकता है.