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भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार के दायरे में है या नहीं ?

नयी दिल्ली, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) का कार्यालय सूचना के अधिकार के दायरे में है या नहीं ? इस बड़े सवाल का जवाब कल सुप्रीम कोर्ट देगा।

उच्चतम न्यायालय बुधवार को यह महत्वपूर्ण फैसला देगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में आयेगा या नहीं।

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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एन वी रमन, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की संविधान पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आज एक नोटिस जारी करके यह जानकारी दी गयी है। इस मामले में फैसले के लिए अपराह्न दो बजे का समय निर्धारित किया गया है।

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संविधान पीठ ने उच्च न्यायालय और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेशों के खिलाफ 2010 में शीर्ष अदालत के महासचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दायर अपीलों पर गत चार अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी 2010 को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई कानून के दायरे में आता है। इसने कहा था कि न्यायिक स्वतंत्रता न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उस पर एक जिम्मेदारी है।

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