चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मंडी गोबिन्दगढ़ को छोडक़र शेष राज्य में दीवाली और गुरूपर्व पर केवल दो घंटे तक ग्रीन पटाख़े चलाने की अनुमति देने का ऐलान किया है।
उन्होंने क्रिसमस पर पटाख़े चलाने की अनुमति दी है। मंडी गोबिन्दगढ़ में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण पटाखे चलाने पर पाबंदी लगायी है। अब 9-10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर से एक दिसंबर तक पटाखे चलाने पर पाबंदी लागू की जा चुकी है। इन आदेशों के मुताबिक ग्रीन पटाख़े चलाने की ही इजाज़त होगी और ये आदेश राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ कोविड की समस्या पटाख़ों के साथ और गंभीर हो जाने की रिपोर्टों के मद्देनजऱ अलग -अलग अदालतों के आदेशों की पालना में किए गए हैं।
दीवाली वाले दिन 14 नवंबर की रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाख़े चलाए जा सकते हैं । गुरूपर्व 30 नवंबर को प्रात:काल चार बजे से पांच बजे तक और रात नौ बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाख़े चला सकेंगे । इसी तरह क्रिसमस के मौके पर लोग रात 11:55 से लेकर प्रात:काल 12:30 बजे तक पटाखे चला सकेंगे ।
कोविड संबंधी हुई वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण विभाग को इस सम्बन्ध में अपेक्षित नोटिफिकेशन जारी करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को कानून के अनुसार बनती कार्यवाही यकीनी बनाने के लिए सख्ती से पेश आने के लिए कहा।