यूपी मे भोजन बंटवाने से पहले करना होगा ये जरूरी काम ?
April 11, 2020
लखनऊ, उत्तर प्रदेश मे भोजन बंटवाने के लिये यूपी सरकार ने गाइडलाइन्स जारी की है ? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि स्वयंसेवी संस्थान, एनजीओ तथा अन्य निजी संस्थान अपने निकटतम कम्युनिटी किचेन के माध्यम से ही भोजन बंटवाना सुनिश्चित करें।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार रात में यहां जारी एक शासनादेश में सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा वितरित किए जा रहे भोजन एवं राशन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
श्री अवस्थी ने मण्डलायुक्तों, पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, समस्त जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को भोजन वितरण में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किचेन , जहां पर भोजन को पकाया जा रहा है, उस स्थल से सम्बन्धित थाना, तहसील एवं नगर निगम क्षेत्र में होने पर, सम्बन्धित जोन आफिस में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराया जाए। प्रतिदिन बनायी जा रही भोजन की संख्या एवं किस क्षेत्र में किस समय के मध्य भोजन का वितरण किया जाएगा, की सूचना पूर्व रात्रि तक जिले के राहत कण्ट्रोल रूम तथा सम्बन्धित थानों को अनिवार्य रूप से दी जाए।
अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि वितरण के समय अधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी है। एनजीओ यथासम्भव अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को शामिल कर उनसे सत्यापन करा लें। सभी स्वयंसेवी संस्थाओं/एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं की माॅनीटरिंग प्रतिदिन जिले के कण्ट्रोल रूम द्वारा थाना स्तर से की जाए। माॅनीटरिंग में भोजन वितरित किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा भोजन में क्या दिया गया, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिये जिले का रजिस्टर इण्टीग्रेटेड कण्ट्रोल रूम में, तहसील स्तर पर सम्पूर्ण तहसीलों में तथा थाना स्तर पर समस्त थानों में कार्यरत समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं/एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं का वितरण नियमित रूप से अनुरक्षित एवं अवलोकित किया जाए।