नई दिल्ली, संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर यानि आज से शुरू हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष से रचनात्मक सहयोग देने और इस दौरान अधिक से अधिक
विधायी और अन्य कामकाज निपटाने का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सत्तापक्ष और विपक्ष शीतकालीन सत्र के दौरान सकारात्मक रवैया अपनायेंगे जिससे यह सत्र सफल और
बेहतर कामकाज निपटाने वाला साबित होगा।
इस सत्र में 27 नए विधेयक आएंगे ।
इसके अलावा लोकसभा-राज्यसभा में लंबित 12 विधेयकों को पेश किया जाएगा।
साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेलवे सहित) का पहला बैच पेश किया जाएगा।
शीतकालीन सत्र में राज्यसभा से 7 बिल वापस भी लिए जाएंगे।
यह नए बिल पेश होंगे
1- कराधान कानून अध्यादेश पर विधेयक
2- ई सिगरेट प्रतिबंध अध्यादेश पर विधेयक
3- कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2019
4- मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज (संशोधन) बिल 2019
5- एयरक्राफ्ट (संशोधन) बिल 2019
6- कंपनीज (दूसरा संशोधन) बिल 2019
7- कंपटीशन (संशोधन) बिल 2019
8- इंसोल्वेंस एंड बैंक्रप्सी (दूसरा संशोधन) बिल 2019
9- माइन्स एंड मिनरल्स (डवलपमेंट एंड रेगूलेशन) संशोधन बिल 2019
10- एंटी मैरीटाइम पाइरेसी बिल 2019
11- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बिल 2019
12- गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) बिल 2019
13- स्वास्थ्य सेवा कार्मिक और नैदानिक स्थापन बिल 2019
14- सहायताप्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (रेगूलेशन) बिल 2019
15- राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बिल 2019
16- नागरिकता (संशोधन) बिल 2019
17- आपदा प्रबंधन (पहला संशोधन) बिल 2019
18- राष्ट्रीय नदी गंगा (पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन) बिल 2019
19- औद्योगिक संबंध संहित बिल 2019
20- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) बिल 2019
21- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल 2019
22- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल 2019
23- पोतों की रिसाइक्लिंग बिल 2019
24- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल 2019
25- पर्सनल डाटा सुरक्षा बिल 2019
26- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) बिल 2019
27 आयुध (संशोधन) बिल 2019
लोकसभा में लंबित बिल
1- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) बिल 2019, राज्यसभा में पारित किए गए रूप में
2- चिट फंड्स (संशोधन) बिल 2019
राज्यसभा में लंबित बिल
1- सेरोगेसी (संशोधन) बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
2- अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
3- बांध सुरक्षा बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
4- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
5- जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
6- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल 2019, लोकसभा में पारित किए गए रूप में
7- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) बिल 2019
8- राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग बिल 2019
9- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग बिल 2019
10- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान बिल 2019
वित्तीय कार्य
1- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेलवे सहित) का पहला बैच।
राज्यसभा से वापस लिए जाने वाले बिल
1- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) बिल 1987
2- भारतीय चिकित्स और होम्योपैथी फार्मेसी बिल 2005
3- कीटनाशक प्रबंधन बिल 2008
4- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग बिल 2011
5- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) बिल 2013
6- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बिल 2019
7- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) बिल 2019