देहरादून, स्वैच्छिक अथवा राजकीय संप्रेक्षण गृह में निवास करने वाले शिक्षित युवक.युवतियों को सरकारी सेवाओं में अब आरक्षण दिया जायेगा।
उत्तराखंड के स्वैच्छिक अथवा राजकीय संप्रेक्षण गृह में निवास करने वाले शिक्षित युवक.युवतियों को सरकारी सेवाओं में पांच प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को संबंधित अध्यादेश को स्वीकृति देते हुए इसे तत्काल प्रभावशील किए जाने के निर्देश दिए। इसका लाभ उन युवक.युवतियों को मिलेगा जिनके माता.पिता अथवा अभिभावक नहीं है और उनका पालन पोषण अनाथालय में अथवा संप्रेक्षण गृह में हुआ है।