अमरोहा,जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 अमरोहा ने जानकारी देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना हेतु अनुसूचित जाति के शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, जो ऋण लेकर अपना व्यवसाय,उद्योग लगाना चाहते है। किन्तु धनाभाव के कारण व्यवसाय नही कर पा रहें, को ऋण,अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 30.06.2017 तक आमन्त्रित किये जायेगें।
उक्त आवेदन के साथ जाति,आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज के दो फोटो और व्यवसाय हेतु योजना लगाकर विकास भवन स्थित कार्यालय के कक्ष संख्या 217 में सम्पर्क कर सकतें है।